गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड-2026 लागू: राष्ट्रपति की मिली हरी झंडी, शादी और लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

Gujarat Uniform Civil Code Act 15 of 2026: गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC-2026) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राज्य में विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जानें कानून के सभी मुख्य प्रावधान।

Gujarat UCC 2026 Presidential Assent: गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC-2026) बिल को देश की राष्ट्रपति की तरफ से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद गुजरात सरकार ने इसे 'गुजरात एक्ट नंबर 15 ऑफ 2026' के रूप में अधिसूचित करते हुए 1 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक गुजरात गजट (Gazette) में प्रकाशित कर दिया है।

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड-2026 लागू: राष्ट्रपति की मिली हरी झंडी, शादी और लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड-2026 लागू: राष्ट्रपति की मिली हरी झंडी, शादी और लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर भारी जुर्माना

यह कानून राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली आगामी अधिसूचना की तिथि से पूरे गुजरात में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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