Ghaziabad: गाजियाबाद में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाते हुए नियमों का ख्याल न रखना भारी पड़ सकता है। अगर आप नियम तोड़ते पाए गए तो आप जुर्माना भरने के अलावा जेल भी जा सकते हैं। दरअसल, गाजियाबाद पुलिस ने जिले में त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। गाजियाबाद एडिशनल सीपी दिनेश कुमार ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी कुछ दिनों के दौरान जिले में क्रिसमस, नववर्ष के अलावा लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की एडवायजरी भी दोबारा लागू कर दी गई है।
शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते पुलिस अधिकारी
इसीलिए, गाजियाबाद में 24 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को ध्यान में रखकर गाजियाबाद पुलिस ने पूरे शहर में चेकिंग अभियान भी बढ़ा दिया है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर नाके लगाए गए हैं। पुलिस की सबसे ज्यादा सख्ती शराब पीकर सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग मचाने वालों पर रहेगी।
इन जगहों पर पुलिस का पहरा
गाजियाबाद पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम को लेकर कई बड़े कमद भी उठाए हैं। इसके अतह आगामी कुछ दिनों तक रात के समय होटल व मॉल के आसपास सादी ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों और एंटी रोमियो स्क्वायड की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी मुख्य बाजारों व चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से पुलिस टीम शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच करेगी। वहीं, सभी तिराहा, चौराहा व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यूपी 112 की पीआरवी की तैनाती रहेगी।
इन जगहों पर भी सख्त सुरक्षा इंतजाम
प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों के तहत रेलवे स्टेशन, बस अड्डा व मेट्रो स्टेशन के आसपास फायर टेंडर तैनात करने के अलावा निगरानी भी बढ़ा दी है। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता व एंटी सबोटाज टीम भी मॉल व अन्य जगहों की चेकिंग कर रही हैं। दिल्ली व नोएडा सीमा पर निगरानी के लिए अन्य जिलों की पुलिस के साथ समन्वय बनाया गया है। वहीं, एक्सप्रेस-वे, एलिवेटेड रोड व एनएच पर गस्त बढ़ाकर हुड़दंगियों की निगरानी के लिए सभी थानों में दो विशेष टीमों का गठन किया गया है।
