Ghaziabad: गाजियाबाद में नए साल के जोश में होश खोना पड़ेगा भारी, होगी ये सख्‍त कार्रवाई

Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने क्रिसमस और नए साल पर जश्न मनाने के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर सख्‍ती के लिए खास प्‍लान बनाया है। जिले में त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह 16 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। इस दौरान शहर की सभी प्रमुख जगहों पर पुलिस टीम तैनात रहेंगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • गाजियाबाद में 16 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू
  • हुड़दंगियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस की टीमें तैनात
  • नियम तोड़ते पाए जाने पर जुर्माना के साथ होगी जेल

Ghaziabad: गाजियाबाद में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाते हुए नियमों का ख्याल न रखना भारी पड़ सकता है। अगर आप नियम तोड़ते पाए गए तो आप जुर्माना भरने के अलावा जेल भी जा सकते हैं। दरअसल, गाजियाबाद पुलिस ने जिले में त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। गाजियाबाद एडिशनल सीपी दिनेश कुमार ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी कुछ दिनों के दौरान जिले में क्रिसमस, नववर्ष के अलावा लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। साथ ही राज्‍य सरकार द्वारा कोविड-19 की एडवायजरी भी दोबारा लागू कर दी गई है।

Ghaziabad Police

शहर में सुरक्षा व्‍यवस्‍था का जायजा लेते पुलिस अधिकारी

इसीलिए, गाजियाबाद में 24 दिसंबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों को ध्‍यान में रखकर गाजियाबाद पुलिस ने पूरे शहर में चेकिंग अभियान भी बढ़ा दिया है। शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर नाके लगाए गए हैं। पुलिस की सबसे ज्‍यादा सख्‍ती शराब पीकर सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग मचाने वालों पर रहेगी।

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