त्योहारों से पहले गाजियाबाद में सख्ती, 16 फरवरी तक लागू हुई धारा 163; ड्रोन और जुलूस पर रोक

आगामी त्योहारों और संभावित कानून-व्यवस्था चुनौतियों को देखते हुए गाजियाबाद कमिश्नरेट में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई है। गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि के मद्देनज़र प्रशासन ने 16 फरवरी 2026 तक निषेधाज्ञा जारी की है। इस दौरान चार से अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

Ghaziabad News: आगामी त्योहारों और संभावित विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए गाजियाबाद कमिश्नरेट में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, पहले IPC में यह धारा 144 के तहत आता था। यह आदेश 16 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि सहित अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

section 163 implemented in ghaziabad

गाजियाबाद में धारा 163 लागू (सांकेतिक तस्वीर: iStock)

चार से अधिक लोगों के इकट्ठा हो होने पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, धरना, जुलूस, रैली और प्रदर्शन पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विवाह समारोह और शव यात्राओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। बिना अनुमति कोई भी सभा, सम्मेलन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।

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