Ghaziabad News: गाजियाबाद में 10वीं क्लास की बोर्ड परिक्षाएं शुरू होने के बाद रात 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक और डीजे पर बैन लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने 37 दिनों के लिए 18 फरवरी से 27 मार्च तक यह प्रतिबंध लागू किया है। बोर्ड इग्जाम के दौरान छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों और संशोधित नॉइज पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 के अनुसार लागू होगा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी गैदरिंग पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सांकेतिक फोटो
एग्जाम सेंटर के आसपास लाउडस्पीकर पर रोक
पुलिस प्रशासन ने एग्जाम सेंटरों के आसपास शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। एग्जाम के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, परीक्षा केंद्रों से एक से कम किलोमीटर के दायरे में फोटोकॉपी मशीन और स्कैनर चलाने पर भी रोक रहेगी, ताकि किसी भी तरह की नकल या अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार दफ्तरों और एग्जाम सेंटरों के एक किमी के दायरे में ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य स्थानों पर भी पुलिस अनुमति के बिना ड्रोन शूटिंग नहीं की जा सकेगी।
27 मार्च तक धारा 163 लागू
18 फरवरी से 27 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 भी लागू की गई है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी अधिकारी के आदेश के पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।। हालांकि, यह प्रतिबंध विवाह समारोह और अंतिम संस्कार की यात्रा पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को एग्जाम सेंटर में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
एग्जाम सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर भी रोक
एग्जाम सेंटर के अंदर छात्रों को किताबें, कॉपियां, गेस पेपर या कोई भी अध्ययन सामग्री ले जाने की मनाही होगी। इसके अलावा परीक्षा कर्मियों को भी सेंटर के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था व यातायात) राज करन नय्यर ने साफ किया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
