Ghaziabad News: बोर्ड एग्जाम के लिए 'नो डिस्टर्बेंस जोन' बना गाजियाबाद! 27 मार्च तक तेज म्यूजिक और DJ पर रोक

गाजियाबाद में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने 18 फरवरी से 27 मार्च तक रात 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक और डीजे पर बैन लगा दिया है। इस दौरान एग्जाम सेंटरों के आसपास लाउडस्पीकर, ड्रोन, भीड़ जुटाने, फोटोकॉपी मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी सख्ती की गई है। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

Ghaziabad News: गाजियाबाद में 10वीं क्लास की बोर्ड परिक्षाएं शुरू होने के बाद रात 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक और डीजे पर बैन लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने 37 दिनों के लिए 18 फरवरी से 27 मार्च तक यह प्रतिबंध लागू किया है। बोर्ड इग्जाम के दौरान छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों और संशोधित नॉइज पॉल्यूशन (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 के अनुसार लागू होगा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी गैदरिंग पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

Board Exam 2026

सांकेतिक फोटो

एग्जाम सेंटर के आसपास लाउडस्पीकर पर रोक

पुलिस प्रशासन ने एग्जाम सेंटरों के आसपास शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। एग्जाम के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, परीक्षा केंद्रों से एक से कम किलोमीटर के दायरे में फोटोकॉपी मशीन और स्कैनर चलाने पर भी रोक रहेगी, ताकि किसी भी तरह की नकल या अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार दफ्तरों और एग्जाम सेंटरों के एक किमी के दायरे में ड्रोन शूटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य स्थानों पर भी पुलिस अनुमति के बिना ड्रोन शूटिंग नहीं की जा सकेगी।

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