फरीदाबाद

Faridabad News: बड़ी खबर ! ड्राइविंग लाइसेंस समेत परिवहन विभाग की 37 सेवाओं की समय सीमा तय

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 10, 2023, 09:28 PM IST

Faridabad News: फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग की तरफ से मिलने वाली सभी 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जहां एक सप्‍ताह में मिलेगा, वहीं स्‍थायी डीएल 10 दिन में मिल जाएगी। बाकि सेवाओं के लिए भी समय सीमा तय हो गई है।

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Faridabad News: बड़ी खबर ! ड्राइविंग लाइसेंस समेत परिवहन विभाग की 37 सेवाओं की समय सीमा तय

KEY HIGHLIGHTS
  • आवेदन करने के सात दिन में बनेगा अस्थायी डीएल
  • 10 दिन की सीमा तय की गई है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए
  • दूसरे राज्य से खरीदे गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 दिन में


Faridabad News: फरीदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब लोगों को परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए दफ्तरों के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्‍योंकि सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत नागरिकों को परिवहन विभाग की तरफ से मिलने वाली सभी 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जिसके तहत अब अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के एक सप्‍ताह के अंदर नागरिकों को उनका डीएल मिल जाएगा। इस संबंध में फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब अस्‍थायी ड्राइविंग लाइसेंस को सब डिवीजन स्तर पर ही 7 दिन में बना दिया जाएगा। वहीं, स्थायी डीएल, डुप्लीकेट डीएल, डीएल का नवीनीकरण और डीएल में नए श्रेणी को जोड़ने जैसे कार्य करने के लिए 10 दिन का समय सीमा तय की गई है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई नागरिक डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता है तो वह 10 दिन में बना दिया जाएगा। वहीं, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 7 दिन, दूसरे राज्य से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा फरीदाबाद से ट्रांसफर होकर दूसरे राज्यों में बेचें जाने वाले वाहनों के लिए एनओसी, पुराने वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण, एड्रेस चेंज, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और राज्य से बाहर से खरीदे कर आने वाले वाहनों का स्वामित्व हस्तांतरण 7 दिन में किया जाएगा।

परिवहन विभाग से जुड़े कार्य के लिए भी समय सीमा तय

डीसी ने बताया कि अब वाहन परिवर्तन और ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज जैसे कार्य भी 10 दिन की समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेंस को जिला परिवहन अधिकारी व सह पंजीकरण एंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। इसके लर्निंग डीएल के लिए भी 7 दिन की समय सीमा तय की गई है। वहीं परिवहन से संबंधित स्थायी डीएल, डुप्लीकेट डीएल, डीएल नवीनीकरण, डीएल में नई श्रेणी को जोड़ने जैसे कार्य 10 दिन में पूरे होंगे। इसी तरह राज्य के बाहर से खरीदे परिवहन वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र 7 दिन और राज्‍य व राष्‍ट्रीय परमिट के लिए 5 दिन की सीमा तय की गई है।

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