Delhi Students Protest: 'CJP प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है NSA से जुड़ा आदेश', दिल्ली पुलिस ने किया साफ; जानें क्या है पूरा मामला

Jantar Mantar Students Protest: दिल्ली में CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष शक्तियां दिए जाने की खबरों पर दिल्ली पुलिस ने सफाई जारी की है। पुलिस ने कहा कि यह फैसला किसी मौजूदा प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है, बल्कि हर तीन महीने में होने वाली नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। 7 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत ये शक्तियां 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।

Jantar Mantar Students Protest: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाए रखने के उद्देश्य से उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। गृह विभाग द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त अब अगले तीन महीनों तक के लिए निवारक हिरासत अथॉरिटी के रूप में शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

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'CJP प्रदर्शन से जोड़कर फैलाया गया भ्रम', NSA की शक्तियों पर दिल्ली पुलिस ने दी बड़ी सफाई। PTI

यह विशेष अधिकार 19 जुलाई, 2026 से 18 अक्टूबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में किए जा रहे दावों पर अब दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक सफाई दी है।

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