MCD User Charges: दिल्ली के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कचरा उठाने के लिए लगाए गए यूजर चार्ज को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही संपत्तिकर माफी योजना की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत वर्तमान वर्ष और पिछले पांच वर्षों का संपत्तिकर जमा करने पर 15 साल का बकाया माफ किया जाएगा। इससे रिहायशी संपत्ति मालिकों को 600 रुपये से लेकर 2400 रुपये सालाना की बचत होगी।
दिल्ली वालों को यूजर चार्ज से राहत (सांकेतिक तस्वीर)
वापस लिया गया फैसला
दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को पुष्टि की कि इस शुल्क को हटाने के लिए 21 मई को सदन में एक विशेष विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यूजर चार्ज दिल्ली की जनता पर नहीं लगेगा, हमने इसे वापस लेने का फैसला किया है।"
प्राइवेट मेंबर बिल होगा पारित
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ चर्चा के बाद महापौर राजा इकबाल सिंह ने यूजर चार्ज वापस लेने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। निगम की बैठक में इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल पारित किया जाएगा। संपत्तिकर माफी योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, जिससे निगम को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में निगम के पास लगभग 40 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन केवल 13 लाख लोग संपत्तिकर का भुगतान करते हैं।
2018 से लागू थी व्यवस्था
2018 में ठोस कचरा प्रबंधन उप नियमों के तहत यूजर चार्ज की व्यवस्था की गई थी। इसमें घर-घर से कूड़ा उठाने के बदले संपत्ति के क्षेत्रफल के हिसाब से यूजर चार्ज मासिक तौर पर लेने का प्रविधान था। इसके तहत MCD ने न्यूनतम 50 रुपये मासिक तो अधिकतम 200 रुपये मासिक रिहायशी संपत्तियों पर यूजर चार्ज संपत्ति कर के साथ लेना शुरू कर दिया था। यानी जो भी नागरिक संपत्ति कर जमा कर रहा था, उसे यूजर चार्ज भी जमा करना पड़ रहा था।
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