Delhi Police News: दिल्ली पुलिस का नया सर्कुलर, वकीलों की यह 'अहम मांग' हुई मंजूर

आपराधिक मुकदमों के ट्रायल के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गवाही देने के लिए अदालतों में पहले की ही तरह फिजिकली पेश होंगे। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है।

दिल्ली पुलिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि आपराधिक मुकदमों के ट्रायल के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गवाही देने के लिए अदालतों में पहले की ही तरह फिजिकली पेश होंगे। यानी अब वर्चुअल तरीके से बयान दर्ज कराने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश को दिल्ली पुलिस आयुक्त की मंजूरी मिली है और इसे विशेष पुलिस आयुक्त अपराध, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जारी किया है।

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दिल्ली पुलिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है (फाइल फोटो: canva)

सर्कुलर में कहा गया है कि यह आदेश चार सितंबर को जारी किए गए पिछले पत्र में आंशिक संशोधन है। उस पत्र में पुलिस अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से गवाही देने की छूट दी गई थी। लेकिन अब नए निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों को अदालत में जाकर ही अपनी गवाही दर्ज करानी होगी।

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