Delhi Mayor Election: बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका! एमसीडी मेयर चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्यों को वोटिंग का आधिकार नहीं

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Feb 17, 2023, 06:08 PM IST

दिल्ली एमसीडी के मेयर पद के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल (LG) द्वारा नॉमनेट सदस्य दिल्ली एमसीडी के मेयर पद के चुनाव में वोट करने के हकदार नहीं हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 फरवरी) को फैसला सुनाया कि उपराज्यपाल (LG) द्वारा नॉमनेट सदस्य दिल्ली एमसीडी के मेयर पद के चुनाव में मतदान करने के लिए अयोग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक बड़ी जीत है। शीर्ष अदालत ने आगे आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने का नोटिस जारी किया जाए।

Supreme Court

एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

एमसीडी की पहली बैठक में मेयर पद के लिए चुनाव होगा और जिन सदस्यों को नॉमनेट किया गया है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मेयर के चुनाव के बाद डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी होंगे और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। एमसीडी की पहली बैठक बुलाने की सूचना 24 घंटे की अवधि के भीतर जारी करने आदेश दिया गया है।

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