DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में EVM से छेड़छाड़ का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयूएसयू अध्यक्ष चुनाव में ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और सभी मशीनों व दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों को नोटिस जारी कर छात्र संघ के हाल ही में हुए चुनाव में ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), पेपर ट्रेल और अन्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। यह मामला छात्र नेता और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) के उम्मीदवार रौनक खत्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।

Delhi University Admissions

दिल्ली विश्वविद्यालय (Twitter)

रौनक खत्री 2024 में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश में कहा कि इस चुनाव के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त को सुनिश्चित करना होगा कि सभी ईवीएम और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित ताले में रखे जाएं। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

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