Delhi News: दिल्ली की आबकारी नीति 2021–22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। अदालत ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर ED को हलफनामे के माध्यम से प्रारंभिक आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की गई है।
क्या है मामला?
ED ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अरविंद केजरीवाल को कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था लेकिन पेशी न होने पर ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो समन जारी किए।
अरविंद केजरीवाल ने इस समन आदेश और सेशंस कोर्ट के 17 सितंबर 2024 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी आपत्ति खारिज की गई थी।
ED की आपत्ति और अदालत की प्रतिक्रिया
ED की ओर से पेश वकील ज़ोहेब हुसैन ने केजरीवाल की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका पूर्व में खारिज की गई याचिका के आधार जैसी ही है, और इसका पुनरीक्षण न्यायिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने कहा कि ED अपनी प्रारंभिक आपत्तियां हलफनामे के रूप में दाखिल कर सकता है।
आरोप क्या हैं?
ED का आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण में शराब लॉबी से कथित रूप से रिश्वत लेकर नियमों में बदलाव किया गया, जिससे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप हैं। ED इस संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
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