Supreme Court News : ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया। अब पांच जजों की संवैधानिक पीठ दिल्ली सरकार की इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलना केजरीवाल के लिए एक झटका है क्योंकि केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने से अदालत ने इंकार किया है। बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्यादेश के खिलाफ उन्हें कांग्रेस सहित विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों का समर्थन मिला है।
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इंकार किया।
दिल्ली सरकार का पक्ष वरिष्ठ वकील सिंघवी ने रखा
दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, 'हम सुनवाई के लिए इस अर्जी को संवैधानिक पीठ के पास भेजेंगे।' कोर्ट में दिल्ली के उप राज्यपाल का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और दिल्ली सरकार का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
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