Air Pollution in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR की हवा में सुधार, सख्त पाबंदियों से मिली निजात, अब ऐसा रहेगा GRAP सिस्टम

  • Agency by: भाषा
  • Updated Nov 28, 2023, 07:32 PM IST

केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहतर होने के संकेत मिलते ही GRAP-3 हटाने का आदेश जारी किया है। प्रदूषण के मानकों की समीक्षा कर पाबंदियों में कुछ छूट दी है। अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीज़ल कार के चलाने पर लगी रोक ख़त्म होगी।

दिल्ली: केंद्र ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद मंगलवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण-तीन के तहत लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर मंगलवार को बैठक की। सीएक्यूएम क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।

Air Pollution in Delhi

फाइल फोटो

वायु गुणवत्ता में सुधार के संकेत

सीएक्यूएम ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग/भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के आगामी दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान से आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने का संकेत नहीं मिलता है।

चार पहिया वाहनों पर लगी थी लगाम

सीएक्यूएम ने दो नवंबर को चरण तीन का प्रतिबंध लागू किया था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इस चरण के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल चार पहिया वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार शाम चार बजे 395 था, जो मंगलवार को सुधरकर 312 हो गया।

दिल्ली में GRAP-3 हटाये जाने से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीज़ल कार के चलाने पर लगी रोक ख़त्म होगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर लगी रोक भी हटेगी।

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