तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपियों को नहीं मिली जमानत; कोर्ट ने खारिज की याचिका; बताई इसकी वजह

Turkman Gate Stone Pelting Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।

Turkman Gate Stone Pelting Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Turkman Gate Violence Case

तुर्कमान गेट हिंसा मामला (फाइल फोटो)

क्यों खारिज हुई जमानत याचिका?

न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने मंगलवार को पांचों आरोपियों- आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके बाद बुधवार को पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।

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