Turkman Gate Stone Pelting Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी के मामले में पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
तुर्कमान गेट हिंसा मामला (फाइल फोटो)
क्यों खारिज हुई जमानत याचिका?
न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने मंगलवार को पांचों आरोपियों- आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके बाद बुधवार को पांचों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए इन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं।
आरोपी के वकील ने क्या दी दलील
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, आरोपी अदनान के वकील ने बताया कि घटना से पहले पांचों आरोपियों के बारे में पुलिस जानती थी, लेकिन उनमें से किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वकील ने कहा कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और उनका आपस में पहले से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
