नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी मामले को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की याचिका में कोई दम नहीं है। अब सीबीआई द्वारा दर्ज केस और चार्जशीट पर सुनवाई जारी रहेगी, जिससे लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को एक करारा झटका दिया है। आज यानी मंगलवार 24 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने से जुड़े मामले को रद्द करने की लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इसमें कोई मेरिट नहीं पाया गया।

Lalu Yadav Train.

लालू यादव की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। गौरतलब है कि लालू यादव ने 2022 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज FIR और दाखिल चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।

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