दिल्ली HC ने खारिज की BCI मारपीट मामले की CBI जांच मांग, कहा- "बिना वजह पुलिस को बदनाम करना गलत"

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) परिसर में वकीलों से कथित मारपीट मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स पर पक्षपात का आरोप लगाना और उसे बदनाम करना अनुचित है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त के अंत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के परिसर के भीतर और बाहर वकीलों के साथ हुई कथित मारपीट के मामले की CBI या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरिश कठपालिया की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि BCI चेयरमैन मानन कुमार मिश्रा सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी।

Delhi High Court BCI Lawyers Assault

CBI जांच की मांग वाली याचिका दिल्ली HC से खारिज

"बिना ठोस आधार पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करना उचित नहीं"

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस पर पक्षपात या निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास कोई मजबूत आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी आशंका का कोई ठोस आधार न हो, तो केवल अनुमानों के आधार पर पूरी दिल्ली पुलिस फोर्स की निष्पक्षता और नीयत पर सवाल उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं का अपना मामला भी प्रथम दृष्टया (Prima Facie) किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) को स्थापित करता हुआ प्रतीत नहीं होता।

End of Feed