पूर्व AAP विधायक नरेश बाल्यान को हाईकोर्ट से झटका, MCOCA मामले में नहीं मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज पूर्व AAP विधायक नरेश बाल्यान को MCOCA मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामला गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कथित संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान (Naresh Balyan) को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बाल्यान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है।

Naresh Balyan AAP

नरेश बाल्यान को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

बाल्यान को इस मामले में दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद बाल्यान सहित कई आरोपियों के खिलाफ MCOCA के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का आरोप है कि आरोपी कथित तौर पर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा संचालित संगठित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े हुए थे।

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