आप नेता सौरभ भारद्वाज को राहत, डिप्टी CM प्रवेश वर्मा की याचिका खारिज; मानहानि मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

दिल्ली : रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज किया। अदालत ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि भारद्वाज की ओर से की गई टिप्पणियां सवाल पूछने के रूप में थीं, जिन्हें मानहानि नहीं माना जा सकता।

Saurabh Bharadwaj Criminal Defamation Case

सौरभ भारद्वाज और डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा

प्रवेश वर्मा ने भारद्वाज के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप था कि भारद्वाज ने अपने पोस्ट के जरिए कथित तौर पर यह संकेत दिया था कि प्रवेश वर्मा ने एक स्कूल के अधिकारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जहां तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था।

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