भुज के 380 करोड़ की हेरोइन तस्करी केस में फैसला; 6 पाकिस्तानी आरोपियों को 20 साल की कैद

करीब चार साल पुराने 380 करोड़ रुपये के हेरोइन तस्करी मामले में कच्छ की स्पेशल NDPS कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते भारत लाई जा रही भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े गए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया।

Gujarat News: समंदर की खामोशी के पीछे छुपी एक बड़ी साजिश का आखिरकार कानूनी अंत हो गया। करीब चार साल पुराने 380 करोड़ रुपये की हेरोइन तस्करी मामले में आज कच्छ की स्पेशल NDPS कोर्ट ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सख्त कैद और प्रत्येक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला दिसंबर 2021 का है, जब गुजरात ATS को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से “अल हुसैनी” नाम की नाव के जरिए भारी मात्रा में हेरोइन भारत भेजी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, यह खेप कच्छ के जखौ तट से करीब 35 नॉटिकल माइल दूर समुद्र में रात के अंधेरे में डिलीवर की जानी थी।

Kutch Heroin Smuggling Case Verdict

गुजरात ATS की बड़ी कामयाबी

ATS और कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन

सूचना के आधार पर ATS और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और 18 दिसंबर से ही समुद्र में निगरानी शुरू कर दी गई। 20 दिसंबर की तड़के करीब 2:30 बजे रडार पर एक संदिग्ध नाव दिखाई दी, जिसे तुरंत घेर लिया गया। तलाशी के दौरान नाव में सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से 5 बड़े बैग में छुपाकर रखी गई करीब 76.936 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 384.68 करोड़ रुपये आंकी गई। बिना किसी वैध परमिट के लाई जा रही यह खेप देश में बड़े पैमाने पर नशे का जाल फैलाने की साजिश का हिस्सा थी।

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