स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एडीजे पॉक्सो कोर्ट से झटका, यौन शोषण मामले में दर्ज होगी FIR

प्रयागराज की एडीजे (रेप व POCSO) विशेष अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत और निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं, इस पूरे प्रकरण में शिकायतकर्ता और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दोनों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं।

Prayagraj News: प्रयागराज की एडीजे (रेप व POCSO) विशेष अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों के साथ कथित यौन शोषण के आरोपों की जांच कराने हेतु झूंसी थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज एवं अन्य द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) विनोद कुमार चौरसिया ने पिछले सप्ताह उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने और कथित पीड़ित बटुकों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

Swami Avimukteshwaranand Saraswati (Photo: ANI)

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (फोटो: ANI)

विशेष अदालत ने दिया आदेश

याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 69, 74, 75, 76, 79 और 109 तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 3/5/9 और 17 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए झूंसी थाना प्रभारी को शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने और कानूनी जांच शुरू करने का आदेश दिया। यह पूरी जांच पॉक्सो अधिनियम के नियमों और प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

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