महानगर प्राधिकरण बनेंगे प्रदेश के पांच शहर, MP मेट्रोपॉलिटन एक्ट के प्रस्ताव को हरी झंडी

मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 20 मई, मंगलवार को MP मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 (एक्ट) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पांच शहरों में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी।

MP Metropolitan Act 2025: राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सूबे के पांच शहरों को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए एक कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की। इससे महानगर अधिनियम लागू करने वाला देश का 13वां राज्य बनने जा रहा है।

MP cities metropolitan authority

पांच प्रमुख शहर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के तौर पर विकसित होंगे

ये जिले बनेंगे मेट्रोपोलिटन क्षेत्र

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में इंदौर के ऐतिहासिक राजबाड़ा महल में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘मध्यप्रदेश मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम 2025’ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के आस-पास सुनियोजित विकास के लिए मेट्रोपोलिटन प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया।

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