ट्विशा शर्मा मौत मामला: पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

भोपाल की विशेष अदालत ने पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

Twisha Sharma Death Case: भोपाल की एक विशेष अदालत ने पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका शनिवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। गिरिबाला सिंह ट्विशा शर्मा की सास हैं। ट्विशा 12 मई को अपने ससुराल स्थित घर में फंदे से लटकी मिली थीं। इसके बाद गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को दहेज के लिए प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रहा है।

Twisha Sharma Dowry Death Case

ट्विशा शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज

मानवीय आधार पर जमानत की मांग

जमानत याचिका पहले विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में सूचीबद्ध थी, लेकिन उन्होंने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्रा की अदालत में स्थानांतरित किया गया, जहां दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी गईं। अदालत ने शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने मानवीय आधार पर जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि गिरिबाला सिंह वृद्ध हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं और उन्हें जेल में समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है।

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