Bhojshala Verdict: अब तक तो होती थी नमाज, ताजा फैसले के बाद क्या भोजशाला में नमाज पढ़ पाएंगे मुस्लिम?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला परिसर को मंदिर मानते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। ऐसे में प्रश्न है कि क्या अब मुस्लिम समाज के लोग इस परिसर में नमाज पढ़ पाएंगे?

Bhojshala Verdict: मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पर आज इंदौर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला परिसर एक हिंदू मंदिर है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार यहां पर कमाल मौला मस्जिद थी। अब तक मुस्लिम पक्ष के लोग यहां नमाज पढ़ते थे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रश्न ये है कि क्या भोजशाला परिसर में अब मुस्लिम नमाज पढ़ पाएंगे? चलिए जानते हैं -

Bhojshala Verdict

हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या भोजशाला में नमाज पढ़ पाएंगे मुस्लिम?

इंदौर हाईकोर्ट ने कहा, हमने पाया कि यहां पर हिंदू पूजा की निरंतरता कभी भी समाप्त नहीं हुई। कोर्ट ने माना कि विवादित क्षेत्र का स्वरूप भोजशाला का था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। भोजशाला परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है। हिंदू समुदाय इस पूरे परिसर को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है। जिसे हाईकोर्ट ने आज मान्यता दे दी है।

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