ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख कब, पहले थी 31 जुलाई

ITR Filing Deadline: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। हालांकि, अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए यह तारीख अलग है। जैसे बिना ऑडिट वाले व्यक्ति और HUF के लिए 15 सितंबर है, जबकि ऑडिट वाले व्यवसायों के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक है। विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं।

ITR Filing Deadline : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। लेकिन अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख अलग-अलग होती है। वेतनभोगी व्यक्तियों और बिना ऑडिट वाले हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को बदलावों के अनुसार अपने दस्तावेज तैयार करने का अतिरिक्त समय मिला है। वहीं, जिन व्यवसायों और पेशेवरों के खाते ऑडिट के अधीन हैं, उन्हें अपना रिटर्न 31 अक्टूबर 2025 तक दाखिल करना होगा। विलंबित और संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, लेकिन देर से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज भी लग सकता है।

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आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख कब है (तस्वीर-istock)

अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की तारीख

व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अन्य करदाता जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनकी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। विभिन्न टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म होते हैं, जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7, और ITR-V।

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