ट्रंप को टैरिफ पर लगा बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कंपनियों को लौटाने पड़े ₹2,09,000 करोड़

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर बड़ा झटका लगा है। US Supreme Court के आदेश पर अमेरिकी सरकार को कंपनियों को 22 अरब डॉलर यानी करीब ₹2,09,000 करोड़ का रिफंड करना पड़ा है।

Trump Tariff Refund : अमेरिकी सरकार को ट्रंप टैरिफ के तौर पर मिली अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी कंपनियों को लौटानी पड़ रही है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मई महीने में ट्रंप प्रशासन ने कंपनियों को 22 अरब डॉलर यानी करीब 2.09 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए टैरिफ को अवैध करार दिया गया और रिफंड का आदेश दिया गया।

Trump Tariff

टैरिफ पर लगा झटका

क्यों ट्रंप के लिए बड़ा झटका?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रेजरी विभाग की तरफ से कंपनियों से वसूली गई रकम वापस किया जाना ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप दावा करते आए हैं कि वे टैरिफ के जरिये अमेरिका को अमीर बना रहे हैं। इसके साथ ही उनका दावा रहा है कि टैरिफ की मदद से अमेरिकी सरकार पर मौजूद कर्ज को कम किया जा सकता है। लेकिन, ट्रेजरी विभाग के मुताबिक मई में ग्लोबल टैरिफ के तौर पर जितनी कस्टम ड्यूटी वसूली गई, करीब उतनी ही रकम रिफंड कर दी गई है। इस तरह अमेरिकी खजाने में टैरिफ से कोई नई राशि नहीं जुड़ी है।

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