Byjus: सुप्रीम कोर्ट ने Byjus के खिलाफ दिवाला कार्यवाही रोकने वाली NCLAT के आदेश को किया खारिज, जानिए पूरी डिटेल

Byjus Insolvency: न्यायालय ने क्रिकेट बोर्ड को 158.9 करोड़ रुपये की निपटान राशि कर्जदाताओं की समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी कर्जदाता होने के नाते एनसीएलटी, एनसीएलएटी और उच्चतम न्यायालय में कॉरपोरेट दिवाला कार्यवाही से संबंधित मामलों में प्रभावित पक्ष के रूप में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है।

KEY HIGHLIGHTS
  • बायजूस के दिवालिया पर SC का आदेश
  • NCLAT के आदेश को किया खारिज
  • NCLAT ने दिया था फैसला

Byjus Insolvency: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें उसने संकटग्रस्त एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलएटी के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बायजू को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 158.9 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी।

Byjus Insolvency

बायजूस के दिवालिया पर SC का आदेश

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