Investment Rules: सरकारी कर्मचारी हैं और शेयर बाजार में लगाते हैं पैसा, तो जान लें निवेश के ये नियम

  • Authored by: आशीष कुशवाहा
  • Updated Feb 17, 2024, 02:42 PM IST

Investment Rules for Government Employees: सेंट्रल सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के 35 (ए) के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को शेयरों या किसी दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने की इजाजत नहीं है।

Investment Rules for Government Employees: क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के लिए शेयरों में निवेश करने के लिए कुछ नियम है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो आपको शेयर बाजार में निवेश से पहले इन नियमों को जरूर जान लेना चाहिए।

Investment Rules: सरकारी कर्मचारी हैं और शेयर बाजार में लगाते हैं पैसा, तो जान लें निवेश के ये नियम

निवेश के नियम?

सेंट्रल सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के 35 (ए) के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को शेयरों या किसी दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने की इजाजत नहीं है। यानी ऐसा कोई निवेश करने की मनाही है, जिसमें सट्टेबाजी शामिल हो। यानी सरकारी एंप्लॉयीज के लिए मुनाफे के लिए बार-बार शेयरों को खरीदने और बेचने की इजाजत नहीं है।

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