SEBI का नया प्रस्ताव: KYC वेरिफिकेशन के बाद ही खुलेगा म्यूचुअल फंड खाता, जानें डिटेल

Mutual Funds New Rule: भारतीय बाजार नियामक SEBI ने म्यूचुअल फंड खाते खोलने और शुरुआती निवेश की प्रक्रिया को मानकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। अब खाते केवल KYC सत्यापन के बाद ही खोले जाएंगे। वर्तमान में कुछ मामलों में केवाईसी पूरी होने से पहले खाते खुल जाते हैं, जिससे निवेशकों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को दिक्कतें होती हैं।

Mutual Funds New Rule : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड खातों के खुलने और शुरुआती निवेश की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक अहम प्रस्ताव जारी किया है। नियामक ने सुझाव दिया है कि अब म्यूचुअल फंड खाता केवल तब ही खोला जा सकेगा जब निवेशक के “अपने ग्राहक को जानो” (KYC) दस्तावेज पूरी तरह से सत्यापित हो जाएं।

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म्यूचुअल फंड खाता खोलने के लिए सेबी का नया नियम (तस्वीर-pti/istock)

वर्तमान स्थिति और समस्या

फिलहाल म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है, लेकिन व्यवहार में कई बार खाते KYC प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही खोले जाते हैं। इस वजह से निवेशकों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) दोनों को परिचालन संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अधूरे या गलत केवाईसी डिटेल के कारण निवेशक न तो अपने खातों में लेनदेन कर पाते हैं और न ही लाभांश या रिडेम्प्शन की राशि प्राप्त कर पाते हैं। वहीं एएमसी को भी निवेशकों तक योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी पहुंचाने और धनराशि जमा कराने में कठिनाई होती है।

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