SEBI Portfolio Manager: सेबी ने पोर्टफोलिओ मैनेजर के लिए लागू किया नया नियम,अब एक अक्टूबर से करना होगा ये काम

SEBI Portfolio Manager: सेबी ने कहा कि ग्राहक को जोड़ते समय पोर्टफोलियो मैनेजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए ग्राहक ने फीस तथा शुल्क की शीट पर अलग से हस्ताक्षर किए हैं। नए बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे।

SEBI Portfolio Manager:पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को पोर्टफोलियो मैनेजर के ग्राहकों के लिए डिजिटल रूप से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है । अब पोर्टफोलियो मैनेजर को ग्राहकों को शामिल करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नए ग्राहक टाइप किए गए या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखे गए नोट का इस्तेमाल करें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने फीस स्ट्रक्चर को समझ लिया है न कि मौजूदा व्यवस्था जिसमें ग्राहक खुद से इस बारे में लिखकर देता है, उसे माना जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा कि डिजिटल तरीके से जुड़ने को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया यह बदलाव एक अक्टूबर से प्रभावी होगा।

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सेबी का अहम फैसला

क्यों हुआ फैसला

सेबी ने कहा कि ग्राहक को जोड़ते समय पोर्टफोलियो मैनेजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए ग्राहक ने फीस तथा शुल्क की शीट पर अलग से हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही यदि ग्राहक भौतिक माध्यम से शामिल हुआ है तो उसने फीस व शुल्क की संरचना को हस्तलिखित रूप में समझ लिया है। यदि ग्राहक डिजिटल माध्यम से शामिल हुआ है तो उसने कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किया है, या उंगलियों/स्टाइलस पेन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखा गया है।सेबी ने कहा कि डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को शामिल करने की मानक प्रक्रिया उद्योग निकाय एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया (एपीएमआई) द्वारा बाजार नियामक के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

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