लोन वसूली नियमों पर RBI का नया मसौदा, आम लोगों का राहत!

Loan Recovery Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मसौदा दिशानिर्देश जारी किया है कि बैंक और एनबीएफसी केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऋण वसूली के दौरान उधारकर्ताओं की अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकेंगे।

Loan Recovery Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार (6 मई 2026) को एक नया मसौदा दिशानिर्देश (RBI loan draft guidelines) जारी किया है, जिसमें बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए लोन वसूली से जुड़े नियमों को और स्पष्ट किया गया है। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थाएं आमतौर पर उधार की वसूली के लिए उधारकर्ताओं की अचल संपत्ति पर कब्जा न करें। आरबीआई ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए, न कि नियमित प्रक्रिया के तौर पर।

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आरबीआई का नया मसौदा: ऋण वसूली में सख्ती (तस्वीर-istock)

सामान्य हालात में संपत्ति कब्जाने पर रोक

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने साफ किया है कि विनियमित इकाइयों (आरई), जैसे बैंक और एनबीएफसी, से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे अपने रोजमर्रा के लोन कार्यों के दौरान गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, खासकर अचल संपत्ति, को अपने कब्जे में लें। इसका मतलब यह है कि लोन वसूली के लिए सीधे जमीन या मकान पर कब्जा करना कोई सामान्य तरीका नहीं होना चाहिए। केंद्रीय बैंक चाहता है कि संस्थाएं जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें।

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