RBI ने कैशफ्री पेमेंट्स पर लगाया जुर्माना, जानें क्यों

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान एग्रीगेटर कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने पाया कि कंपनी ने तय नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार (16 मार्च 2026) को भुगतान एग्रीगेटर कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया (Cashfree Payments India) प्राइवेट लिमिटेड पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई कंपनी के संचालन में पाए गए नियामकीय उल्लंघनों के आधार पर की गई है।

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आरबीआई ने कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया पर क्यों लगाया जुर्माना (तस्वीर-istock)

एस्क्रो खाते से नियमों के खिलाफ निकासी

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक RBI के बयान में कहा गया कि कंपनी ने अपने एस्क्रो खाते से कुछ ऐसी निकासी की थी, जो नियमों के तहत अनुमत नहीं थी। एस्क्रो खाता एक विशेष प्रकार का बैंक खाता होता है, जिसमें ग्राहक की राशि सुरक्षित रखी जाती है और उसे केवल तय शर्तों के अनुसार ही निकाला जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि इस मामले में कंपनी ने इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया।

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