PPF account holders got big relief From Government : केन्द्र सरकार ने PPF खाते की मैच्यूरिटी से पहले बंद करने के नियमों में खास बदलाव किया है। नए नियमों में PPF खातों को समय से पहले बंद करने पर लगने वाले जुर्माने में बड़ी राहत दी गई है। यह बदलाव 9 नवंबर 2023 से लागू हो गया और इसे सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना 2023 नाम दिया गया है।
PPF खाते की अवधि आगे बढ़ाने पर असमंजस बना हुआ था।
ब्याज में कटौती को लेकर था असमंजस
PPF खाते को 15 साल से पहले बंद करने के मामले में जुर्माने के नियम स्पष्ट थे, लेकिन खाते की अवधि आगे बढ़ाने पर असमंजस बना हुआ था। पुराने नियमों (PPF 2019) के अनुसार, यदि कोई विस्तारित अवधि के दौरान खाते को बंद करता है तो जुर्माना तब से देना होगा, जब से खाते की अवधि बढ़ी है। यानी किसी निवेशक ने 15 साल के बाद PPF खाते को एक से अधिक बार 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया है तो जुर्माना तब से लगेगा, जब से PPF खाता पहली बार विस्तारित किया गया था।
वहीं नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि निवेशक ने पांच-पांच साल के लिए तीन बार खाते की अवधि बढ़ाई है तो एक फीसदी जुर्माना तब से नहीं लगेगा जब पहली बार खाता विस्तारित हुआ है। बल्कि सिर्फ उसी पांच साल के लिए गणना होगी, जिसमें समय से पहले खाता बंद करने के लिए आवेदन दिया गया है।
अभी क्या है नियम
PPF खाते ही परिपक्वता अवधि 15 वर्ष की होती है। इसे पांच-पांच साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस वित्त वर्ष में खाता खोला जाता है, उसके अगले पांच साल तक खाते को बंद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही विशेष परिस्थितयों में परिपक्वता अवधि से पहले खाते को बंद किया जा सकता है लेकिन इसके लिए ब्याज में कटौती के तौर पर जुर्माना लगाया जाता है।
