55 साल या 58 EPFO पर कब तक मिलता है ब्याज? वो तय उम्र, जिसके बाद बंद हो जाएगी कमाई

कम उम्र में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, कंपनी बदलने या काम बंद करने के बाद भी आपके पीएफ खाते पर 58 साल की उम्र तक लगातार ब्याज मिलता रहेगा, भले ही नया योगदान न हो।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत संचालित होने वाला पीएफ (PF) खाता देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के बुढ़ापे का सबसे बड़ा और सुरक्षित वित्तीय सहारा है। नौकरी के दौरान हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से इस खाते में एक निश्चित योगदान जमा किया जाता है, जिस पर सरकार हर साल आकर्षक ब्याज देती है, लेकिन अक्सर कर्मचारियों के बीच यह भ्रम रहता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी उनके पीएफ खाते पर ताउम्र ब्याज मिलता रहेगा या इसकी कोई तय समय सीमा होती है।

EPFO

EPFO पर कब तक मिलता है ब्याज?

कब ब्याज मिलना बंद हो जाता है?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक पीएफ खाते पर ब्याज मिलने की एक निश्चित उम्र और शर्तें तय हैं, जिसके बाद खाते में होने वाली कमाई पूरी तरह से बंद हो जाती है। मौजूदा नियमों के तहत, जब कोई कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और सक्रिय नौकरी से पूरी तरह सेवानिवृत्त (Retire) हो जाता है, तो उसके बाद उसके पीएफ खाते को ईपीएफओ की भाषा में एक तरह से 'इनऑपरेटिव' या निष्क्रिय माना जाने लगता है, और अंततः 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उस खाते पर मिलने वाला वार्षिक ब्याज पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, इसलिए नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद सही समय पर पीएफ का पैसा निकालना बेहद जरूरी है।

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