15 दिसंबर 2025 से लागू होगा नया नियम, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत

New Government Health Rates: ईसीएचएस (ECHS) ने इलाज की लागत में बड़ा बदलाव करते हुए अब केंद्र सरकार की CGHS की नई पैकेज दरों को अपनाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये नई दरें 15 दिसंबर 2025 से सभी ईसीएचएस संबद्ध अस्पतालों पर लागू होंगी। इससे उपचार, जांच और रीइम्बर्समेंट की पूरी प्रक्रिया नई दर संरचना के अनुसार चलेगी।

New Government Health Rates: एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) ने घोषणा की है कि 15 दिसंबर से सभी अस्पतालों और लाभार्थियों के लिए नई CGHS पैकेज दरें लागू हो जाएंगी। यह आदेश रक्षा मंत्रालय ने 5 दिसंबर को जारी किया था। सभी संबद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों को नई दरों, दस्तावेजों की जरुरत और नवीनीकरण से जुड़े नियमों के अनुसार खुद को तैयार करना होगा। इन संशोधित दरों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अक्टूबर में जारी किया था और अब इन्हें ECHS द्वारा भी अपनाया जा रहा है।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! (तस्वीर-istock)

नई दरों का कब और कहां प्रभाव पड़ेगा?

15 दिसंबर से ECHS के सभी संबद्ध अस्पतालों में इलाज इन्हीं नई CGHS दरों पर होगा। इसके अलावा, लाभार्थियों द्वारा किए गए रीइम्बर्समेंट क्लेम पर भी अब यही नई दरें लागू होंगी। सर्विस पेंशनरों और अन्य अधिकृत कैटेगरी को पहले की तरह कैशलेस इलाज मिलता रहेगा। नई दरों की लिस्ट में सेमी-प्राइवेट वार्ड को आधार माना गया है और यह लिस्ट ECHS की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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