घर खरीदने के लिए PF का पैसा चाहिए? कितना निकाल सकते हैं, जानिए नियम

EPF Withdrawal Rules: नियमों में ढील से अब EPF सदस्य घर खरीदने, लोन चुकाने या मरम्मत के लिए कुल बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं।

EPF Withdrawal Rules :अपने सपनों का घर खरीदना, होम लोन चुकाना या मकान की मरम्मत कराना अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के अंशधारकों के लिए काफी आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में हुए बदलावों के तहत अब पीएफ खाते से पहले की तुलना में अधिक राशि निकाली जा सकती है। अगर आप भी नया मकान बनाने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने पीएफ फंड का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

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PF से घर खरीदने के लिए निकाल सकते हैं भारी-भरकम फंड: जानें नया नियम, पात्रता

कितना पैसा निकाल सकते हैं आप?

सरलीकृत पीएफ निकासी नियमों के तहत पात्र सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब निकासी की गणना केवल कर्मचारी के अपने अंशदान तक सीमित नहीं है। इस 75 प्रतिशत की सीमा में कर्मचारी का अंशदान, नियोक्ता (कंपनी) का अंशदान और उस पर मिला कुल ब्याज, तीनों शामिल हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पीएफ खाते में कुल 10 लाख रुपये का बैलेंस है, तो आप 7.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, जबकि 2.5 लाख रुपये आपके खाते में सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, यह ध्यान रखें कि 75 प्रतिशत की सीमा एक अधिकतम दायरा है और अंतिम राशि आपके उद्देश्य और नियमों पर निर्भर करती है।

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