Mutual Fund Nomination Last Date: म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) अब निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड की इस लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण इसका लचीलापन है। यानी हर महीने की मनचाही तारीख पर निवेशक अपनी बचत के हिसाब से इसमें निवेश कर सकता है।
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन की लास्ट डेट
पर ध्यान रहे कि यदि आप भी एक म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आपको भी 30 सितंबर तक एक जरूरी काम निपटाना होगा। अगर इस काम को न निपटाया तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा। आगे जानिए इस जरूरी काम की पूरी डिटेल।
नॉमिनेशन जरूर करें
सभी मौजूदा इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों के लिए 30 सितंबर, 2003 तक नॉमिनेशन करना या नॉमिनेशन के ऑप्शन से बाहर निकलना अनिवार्य है। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन एक ऐसी प्रॉसेस है जिसमें निवेशक एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता हैं जो निवेशक की मृत्यु की स्थिति में निवेश किया गया प्राप्त करेगा।
किसे बना सकते हैं नॉमिनी
यह प्रॉसेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नॉमिनी को बिना किसी कानूनी परेशानी के निवेश राशि पर दावा करने की सुविधा देती है। देखा जाए तो इसमें आपके परिवार को ही सुविधा मिलेगी। आप पत्नी-पति, माता-पिता आदि किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं।
और किसके लिए है नॉमिनी बनाना जरूरी
डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए भी अपने ट्रेडिंग और डीमैट खातों को फ्रीज होने से बचाने के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनी बनाना जरूरी है। जो डीमैट खाताधारक नॉमिनी नहीं बनाएंगे उनका डीमैट खाता भी फ्रीज हो जाएगा।
डिस्क्लेमर : यहां मुख्य तौर पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन के महत्व की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
