31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर...जानें आपके लिए कौन सी तारीख है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट!

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन AY 2026-27 में यह नियम सभी पर लागू नहीं है। नौकरीपेशा कर्मचारियों, कारोबारियों, ऑडिट वाले मामलों और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले करदाताओं के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय की गई हैं।

हर साल जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होता है, टैक्सपेयर्स के बीच सबसे आम सवाल यही गूंजता है "इस बार रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या है?" अमूमन लोग बिना सोचे-समझे 31 जुलाई की तारीख बता देते हैं। लेकिन असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि सभी करदाताओं के लिए एक समान नहीं होती। आपकी कमाई का जरिया क्या है, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, आपके खातों का ऑडिट होना है या नहीं, या फिर आपका कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन है ये सभी बातें तय करती हैं कि आपके लिए आईटीआर भरने की वास्तविक डेडलाइन कौन सी होगी। आखिरी समय की हड़बड़ी, लेट फीस और टैक्स विभाग के नोटिस से बचने के लिए अपनी सही तारीख और सही फॉर्म को पहले ही जान लेना समझदारी है। आइए जानते हैं आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax) फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

ITR Filing Last Date

कौन सा फॉर्म आपके लिए है सही?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का पहला कदम है अपने लिए सही फॉर्म का चुनाव करना। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्म ITR-1 (सहज) है। यह उन नौकरीपेशा लोगों, पेंशनभोगियों और नागरिकों के लिए है जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। इस आय के स्रोतों में सैलरी, पेंशन, एक मकान से मिलने वाला किराया, बैंक ब्याज और 5,000 रुपये तक की कृषि आय शामिल हो सकती है। अब इस फॉर्म में एक नया अपडेट यह भी है कि इसके जरिए 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की रिपोर्टिंग भी आसानी से की जा सकती है। इसके बाद नंबर आता है ITR-2 का, जो उन व्यक्तियों और अविभाजित हिंदू परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से तो कोई कमाई नहीं है, लेकिन वे सैलरी के साथ-साथ एक से ज्यादा मकानों से किराया कमाते हैं, या शेयर बाजार व प्रॉपर्टी बेचकर कैपिटल गेन हासिल करते हैं।

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