ज्वाइंट बैंक खाताधारकों में से एक की मौत के बाद क्या जीवित अकाउंट होल्डर निकाल सकता है पैसा? जानें RBI के नियम

Joint Bank Account Rules: ज्वाइंट बैंक खातेदारों में एक की मौत के बाद जीवित साथी बैंक से जमा राशि निकाल सकता है? आइए समझते हैं RBI के नियम क्या कहते हैं।

Joint Bank Account Rules : किसी संयुक्त (Joint) बैंक खातेदार की मृत्यु के बाद परिवार के सामने पहला सवाल यही उठता है कि क्या खाते में जमा पैसा अब दूसरे खाताधारक का हो जाएगा? आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि जीवित बचे व्यक्ति यानी अकाउंट होल्ड का उस पैसे पर अपने आप पूरा हक हो गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बैंक इस बात पर फैसला लेता है कि खाता खोलते समय किस तरह के निर्देश दिए गए थे।

Joint Bank Account Rules, Joint bank account death, Survivor rights, Either or survivor, RBI guidelines, Legal heirs, Deceased claim settlement

जानिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट के नियम

खाते के निर्देश (Mandate) का खेल

बैंक खाते में 'आइदर या सरवाइवर' (Either or Survivor), 'फॉर्मर या सरवाइवर' (Former or Survivor) जैसे निर्देश बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर खाता 'आइदर या सरवाइवर' कटैगरी का है, तो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जीवनकाल में खाता चला सकता है। किसी एक की मृत्यु के बाद बैंक जीवित बचे खाताधारक को पैसा सौंप देता है। इसके लिए बैंक केवल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और पहचान पत्र की जांच करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, ऐसे स्पष्ट मामलों में बैंक को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) या लीगल हीयर डॉक्यूमेंट्स मांगने की जरुरत नहीं होती।

End of Feed