ITR Filing: 31 जुलाई की डेडलाइन छूट गई तो क्या मिलेगा टैक्स रिफंड? जानिए इनकम टैक्स का नियम

देर से फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न पर भी रिफंड मिल सकता है, लेकिन तय तारीख से पहले रिटर्न फाइल करने से रिफंड की प्रक्रिया जल्दी पूरी होने में मदद मिलती है।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और 31 जुलाई की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन चूक गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि TDS, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स के जरिए कटे हुए ज्यादा टैक्स को वापस पाने का मौका आपने खो दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स कानून टैक्सपेयर्स को डेडलाइन खत्म होने के बाद भी अपना रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है। जो टैक्सपेयर्स तय समय-सीमा के अंदर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, वे अब भी 31 दिसंबर, 2026 तक 'बिलेटेड रिटर्न' (देरी से भरा जाने वाला रिटर्न) फाइल कर सकते हैं। अगर रिटर्न से पता चलता है कि ज्यादा टैक्स चुकाया गया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के बाद रिफंड प्रोसेस कर सकता है।

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इनकम टैक्स रिटर्न

रिटर्न को ई-वेरिफाई करना जरूरी

टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू करता है जब टैक्सपेयर रिटर्न को ई-वेरिफाई कर लेता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आमतौर पर टैक्सपेयर के अकाउंट में रिफंड आने में लगभग चार से पांच हफ्ते का समय लगता है। टैक्सपेयर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पिछले किसी साल का कोई टैक्स बकाया है, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले रिफंड से उसे एडजस्ट करके वसूल कर सकता है।

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