ITR Filing 2026: हर टैक्सपेयर को इनकम टैक्स की इन पेनल्टी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो लग सकता है जुर्माना

Income Tax Return Late Filing Penalty for ay 2025-26: से पहले रिटर्न जमा करना जरूरी है। देरी, गलत जानकारी, कैश नियम उल्लंघन और टैक्स भुगतान में चूक पर भारी जुर्माना व अन्य कार्रवाई हो सकती है।

Income Tax Return Late Filing Penalty for ay 2025-26: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है और ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, तो आपको सावधान रहने की जरुरत है। तय समय के बाद ITR दाखिल करने पर टैक्स विभाग की ओर से लेट फीस, ब्याज और जुर्माने जैसी कार्रवाई हो सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 में समय पर और सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करना बेहद जरूरी है। रिटर्न में देरी, गलत जानकारी देना, आय छिपाना या नियमों का पालन नहीं करना आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।

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ITR Filing 2026: देरी से रिटर्न भरने पर लग सकता है जुर्माना, जानें टैक्स नियम

31 जुलाई के बाद ITR भरने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

अगर कोई करदाता तय तारीख यानी 31 जुलाई 2026 तक अपना ITR दाखिल नहीं करता है, तो उसे आयकर कानून की धारा 234F के तहत लेट फीस देनी (Income Tax Penalty) पड़ सकती है। नियमों के अनुसार, देरी से ITR दाखिल करने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक की फीस लग सकती है। हालांकि, जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उनके लिए यह शुल्क 1,000 रुपये तक सीमित रहता है।

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