ITR Filing Deadline 2026: आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख चूके तो क्या होगा? जानें डिटेल

ITR Filing Deadline 2026: 31 जुलाई 2026 तक ITR दाखिल करना जरूरी है। समय सीमा चूकने पर जुर्माना, ब्याज, रिफंड में देरी और टैक्स लाभों का नुकसान हो सकता है।

ITR Filing Deadline 2026 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 अब बेहद करीब है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें बिना देर किए यह काम पूरा कर लेना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी दिन तक इंतजार करना सही नहीं है, क्योंकि उस समय इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। यदि समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो जुर्माना, ब्याज और कई अन्य नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार ITR फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ने की संभावना बहुत कम है। पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखते हुए सरकार समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में नजर नहीं आती। इसलिए टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई को ही अंतिम और तय तारीख मानकर अपना रिटर्न समय रहते दाखिल कर देना चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने से वेबसाइट की धीमी गति, दस्तावेजों में गड़बड़ी या वेरिफिकेशन में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

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टैक्सपेयर्स सावधान! ITR की डेडलाइन करीब, देर की तो जेब पर पड़ेगा भारी असर

देर से ITR भरने पर लगेगा जुर्माना?

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 234F के तहत अगर कोई करदाता समय सीमा के बाद ITR दाखिल करता है, तो उसकी आय के आधार पर लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति की आय बेसिक छूट सीमा से कम है और उसके लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, तो उस पर लेट फीस लागू नहीं होगी।

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