Income Tax SMS On Data Mismatch: आज कल कई इनकम टैक्सपेयर को विभाग की तरफ से डेटा मिसमैच होने का SMS भेजा रहा है। लेकिन इस SMS की वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ना ही इसे इनकम टैक्स नोटिस समझना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने भी साफ किया है कि इनकम टैक्स विभाग को ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष की जानकारी और टैक्सपेयर्स के दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ मिसमैच मिलने पर यह SMS भेजा जा रहा है। इसलिए टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल के माध्यम से मिसमैच जानकारी के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये मैसेज नोटिस नहीं है।
इनकम टैक्स विभाग का आया एसएमएस
आए ऐसा SMS और ई-मेल तो क्या करें
टैक्सपेयर्स बेमेल जानकारी को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट के कम्पलाएंस पोर्टल पर ऑन-स्क्रीन इसका जवाब दे सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि विसंगति को दूर करने के लिए टैक्सपेयर्स को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in के कम्पलाएंस पोर्टल में एक ऑन-स्क्रीन करने के लिए जानकारी दी गई है।अभी पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी की डिटेल उपलब्ध है।
रजिस्ट्रेशन करना जरूरी
वे टैक्सपेयर्स जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर हैं, वे अपने खाते में लॉग इन करने के बाद सीधे पोर्टल पर जा सकते हैं। पहचाने गए बेमेल जानकारी का 'ई-वैरिफिकेशन' टैब के तहत उपलब्ध होगा। वहीं जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं, उन्हें मिसमैच देखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद अपना पक्ष रखा जा सकता है , साथ ही मिसमैच को ठीक भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टैक्सपेयर मिसमैच पर उचित जानकारी नहीं दे पा रहा है तो उसे रिवाइज्ड आईटीआर भरना पड़ सकता है।
