Income Tax Saving: किस सेक्शन में मिलती है सबसे ज्यादा टैक्स छूट? ऐसे बचाएं सीधे 200000 लाख रुपए

अगर आप भी Old Tax Regime चुनकर अपना आईटीआर भरने जा रहे हैं, तो इनकम टैक्स की धारा 24 के बारे में जरूर जान लें। यह ऐसी धारा है जो आपको होम लोन के ब्याज पर सीधे ₹2 लाख तक की बड़ी टैक्स छूट क्लेम करने का शानदार मौका देती है।

सैलरीड क्लास मिडिल क्लास के लिए हर साल इनकम टैक्स (Income Tax) की प्लानिंग करना एक बड़ा काम होता है। जब भी टैक्स बचाने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों का ध्यान सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C पर जाता है, जिसमें पीपीएफ, एलआईसी और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश करके अधिकतम ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर कानून में एक ऐसा सेक्शन भी है जो अकेले ही आपको सीधे 2,00000 (दो लाख रुपये) की भारी-भरकम टैक्स छूट का फायदा देता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) [Section 24b] की। यह सेक्शन उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपना खुद का घर खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) लेते हैं। आइए बेहद आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि सेक्शन 24(b) क्या है, यह कैसे काम करता है और आप इसके जरिए अपने लाखों रुपये का टैक्स कैसे बचा सकते हैं।

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क्या है सेक्शन 24 B?

दरअसल, यह सेक्शन होम लोन के ब्याज (Home Loan Interest) पर मिलने वाली टैक्स कटौती से जुड़ा हुआ है। जब आप घर खरीदने, बनाने या पुराने घर की मरम्मत के लिए बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं, तो हर महीने चुकाई जाने वाली ईएमआई (EMI) के दो हिस्से होते हैं पहला 'मूलधन' (Principal Amount) और दूसरा 'ब्याज' (Interest)। जहां होम लोन के मूलधन पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है, वहीं लोन के ब्याज वाले हिस्से पर सेक्शन 24(b) के तहत अलग से अधिकतम 2 लाख तक की टैक्स कटौती (Deduction) का दावा किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह छूट सेक्शन 80C की सीमा से बिल्कुल अलग होती है, यानी आप दोनों सेक्शनों का फायदा उठाकर कुल 3.5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।

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