TDS On Property Sale: बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर नए टैक्स का ऐलान किया गया है। अब प्रॉपर्टी की बिक्री पर 1 फीसदी टैक्स डिडक्शन एस सोर्स या टीडीएस (TDS) लगेगा। मगर लोगों में इसे लेकर कुछ कंफ्यूजन है। यहां हम आपको इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 50 लाख रु या इससे ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति (Immovable Property) की खरीद-बिक्री पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का ऐलान किया था। क्या है कंफ्यूजन और क्या है उसका सही जवाब, आगे जानिए।
संपत्ति बिक्री पर टीडीएस
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डील की राशि पर लगेगा टीडीएस
लोगों में कंफ्यूजन है कि यदि वे कई लोगों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं और प्रॉपर्टी की डील में उनकी निजी रकम 50 लाख या उससे अधिक न हो तो 1 फीसदी टीडीएस नहीं देना होगा। मगर ऐसा नहीं है।
क्योंकि अगर ऐसा हो तो कई लोग मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे और निवेश की निजी रकम 50 लाख नहीं तो सब टीडीएस से बच जाएंगे। किसी भी डील पर टीडीएस नहीं लगेगा। यानी नियम ये है कि डील की राशि पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा। फिर चाहे किसी का निजी निवेश कितना भी हो।
क्यों हुई कंफ्यूजन
कंफ्यूजन की वजह सरकार द्वारा जारी किए गए मेमोरेंडम को गलत तरीके से समझने के चलते हुई है। मेमोरेंडम के अनुसार प्रॉपर्टी की कीमत या उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू (जो भी ज्यादा हो) 50 लाख रु या उससे अधिक होते ही उस पर 1 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा।
यह नियम खरीद और बिक्री दोनों पर लगेगा। नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
सिर्फ एक छूट मिलेगी
प्रॉपर्टी बेचने-खरीदने की राशि 50 लाख या अधिक हो तो उस पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा। मगर कृषि भूमि के लिए होने वाली डील इस नियम से बाहर रहेगी।
