Aadhaar-PAN card Linking online: पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar card) इनकम टैक्स विभाग को किसी भी व्यक्ति के वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं, इसलिए सभी के लिए इन दोनों डेटाबेस को लिंक करना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य किया था। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च 2020 थी, लेकिन बाद में केंद्र ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया। हालांकि, अभी भी कई नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, जिसे देखते हुए आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की। विभाग ने कहा है कि वे स्थायी खाता संख्या (पैन) जो अगले साल मार्च के अंत तक आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें 'निष्क्रिय' कर दिया जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया कि जो अनिवार्य है, आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक कर लें!
Aadhaar-PAN Linking: रद्द होने वाला है आपका पैन! नहीं कर पाएंगे अपने जरूरी काम
अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होगा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो वे आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और उन्हें कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। आप IT रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे, लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे और निष्क्रिय पैन को लंबित रिफंड जारी नहीं होगा। इसके अलावा करदाता को बैंकों और अन्य फाइनेंशियल पोर्टल पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंड में से एक है।
पैन को आधार से कैसे करें लिंक? (How To Link Aadhaar With PAN online)
- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
- इस पर रजिस्ट्रेशन करें (अगर पहले से नहीं किया है तो)। आपका पैन नंबर ही आपकी यूजर आईडी होगी।
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
- अब एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगी। अगर नहीं, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
- पैन डिटेल के अनुसार जानकारी जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।
- स्क्रीन पर पैन की जानकारी को अपने आधार पर उल्लिखित जानकारी से वेरिफाई करें। ध्यान दें कि अगर कोई जानकारी मेल नहीं खाती है तो आपको किसी भी दस्तावेज में सही जानकारी डालनी होगी।
- अगर जानकारी मेल खाती है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'अभी लिंक करें' बटन पर क्लिक कर दें।
- अब एक पॉप-अप मेसेज आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
ऑफलाइन तरीके से कैसे लिंक करें आधार और पैन? (How To Link Aadhaar With PAN offline)
- ऑफलाइन तरीके से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको एनएसडीएल ऑफिस पर जाना होगा।
- अधिकारियों से संबंधित आवेदन पत्र के लिए पूछें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें और इसे जमा करते समय सहायक दस्तावेज अटैच करें।
वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
