Steel And Aluminum Utensils:सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। यानी अब रसोई के बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लग गया है जिन पर बीआईएस (BIS) मानक चिह्न न हो।भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
अब रसोई बर्तन पर भी होगा आईएसआई मार्क
नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी कर रसोई के इन बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया था।बीआईएस ने भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) चिह्न को निर्धारित किया है। यह उत्पाद की गुणवत्ता तथा सुरक्षा का आश्वासन देता है।बीआईएस के अनुसार, आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआईएस मानक चिह्न न हो।
कौन से मानक होंगे लागू
यह कदम बीआईएस द्वारा रसोई के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं।मानकों में सामग्री की आवश्यकताएं, डिजाइन विनिर्देश और प्रदर्शन मापदंड शामिल होते हैं।सरकार ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विनिर्माता सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
