अगर Saving Account में हैं लिमिट से ज्यादा पैसे, तो 31 जुलाई से पहले जरूर भर दें ITR, वरना इनकम टैक्स भेज देगा नोटिस

अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख या उससे अधिक का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, तो 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले ITR जरूर भर दें। भारी जमा राशि पर आयकर विभाग की पैनी नजर रहती है; लापरवाही बरतने पर टैक्स नोटिस और भारी जुर्माना लग सकता है।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई 2026 बेहद करीब आ चुकी है। जैसे-जैसे यह डेडलाइन पास आ रही है, वैसे-वैसे टैक्सपेयर्स के बीच हलचल बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आईटीआर (ITR) सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना होता है जिनकी सालाना कमाई टैक्स स्लैब के दायरे में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी कमाई कम भी है, मगर आपके बैंक अकाउंट (Savings Account) में एक तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा है या आपने भारी-भरकम कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो भी आपके लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है? आइए बताते हैं अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में लिमिट से ज्यादा पैसा है तो आपको क्या करना होगा?

Income Tax

इन लेन-देन पर रहती है नजर

आयकर विभाग अब हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शंस (High-Value Transactions) पर एआई (AI) और आधुनिक तकनीकों के जरिए पैनी नजर रख रहा है। ऐसे में अगर आपने तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा किया है और 31 जुलाई से पहले रिटर्न नहीं भरा, तो आपके घर पर इनकम टैक्स का कानूनी नोटिस आ सकता है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

End of Feed