EPFO का बड़ा फैसला: अब PF क्लेम में मिलेगा पार्ट पेमेंट का विकल्प, जानें कैसे उठाएं फायदा

EPFO ने अपने करोड़ों पीएफ अकाउंट होल्डर को सहूलियत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पीएफ क्लेम करने पर पार्ट पेमेंट जरूर किया जाएगा। किसी कारण से कंपनी द्वारा पैसा जमा नहीं करने की स्थिति में क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने PF अकाउंट होल्डर के लिए बड़ा कदम उठाया है। EPFO ने अब पीएफ क्लेम आने पर पार्ट पेमेंट करने का ऐलान किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, ईपीएफओ ने अपने तमाम रीजनल और जोनल ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे अंतिम भविष्य निधि (PF) क्लेम सेटलमेंट के दौरान कुछ खास मामलों में पूरा क्लेम को रिजेक्ट करने के बजाय पार्ट पेमेंट करें। यह फैसला उन मामलों में लागू होगा, जहां पर कंपनी ने अपने हिस्से का योगदान कुछ समय के लिए नहीं दिया है। ईपीएफओ के इस बदलाव का मकसद कर्मचारियों को परेशानी से बचाना है।

ईपीएफओ

ईपीएफओ (Istock)

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) द्वारा शुक्रवार को अपने सभी रीजनल और जोनल ऑफिस को जारी एक पत्र में, ईपीएफओ ने उल्लेख किया कि पिछले पीएफ खातों के ट्रांसफर न होने की वजह से पीएफ क्लेम को रद्द कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए पार्ट पेमेंट का विकल्प दिया जाए।पत्र में लिखा है कि इस संबंध में, लेखा प्रक्रिया नियमावली (एमएपी) भाग-IIए के पैरा 10.11 के प्रावधान सदस्य के खाते में उपलब्ध राशि के पार्ट पेमेंट की अनुमति देते हैं। सभी कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को रिजेक्ट न करें, बल्कि सदस्यों/दावेदारों को किसी भी वित्तीय संकट से बचाने के लिए उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पार्ट पेमेंट सुनिश्चत करें।

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