अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। EPF Scheme 2026 के तहत नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया गया है। अब अगर आपने शादी से पहले अपने पीएफ खाते में किसी को नॉमिनी बनाया था तो शादी के बाद वह नॉमिनेशन खुद ही अमान्य (Invalid) हो जाएगा। ऐसे में आपको नया नॉमिनेशन दर्ज करवाना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में आपके पीएफ का पैसा सही व्यक्ति तक बिना किसी कानूनी परेशानी के पहुंच सके।
शादी होते ही इनवैलिड हो जाएगा पीएफ नॉमिनेशन (AI Generated Image)
शादी के बाद क्यों अमान्य होगा पुराना नॉमिनेशन?
EPF Scheme 2026 के अनुसार, जब कोई सदस्य शादी करता है तो वह कानूनी रूप से परिवार (Family) की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे में शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन खुद ही प्रभावहीन माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी के निधन की स्थिति में उसके परिवार के पात्र सदस्यों को पीएफ का लाभ आसानी से मिल सके। इसलिए शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना अनिवार्य है।
क्या केवल पति या पत्नी को ही नॉमिनी बनाना होगा?
हालांकि, नया नियम यह नहीं कहता कि केवल पति या पत्नी को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। नियमों के अनुसार, सदस्य अपने परिवार के एक या एक से अधिक पात्र सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। इनमें पति या पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता और नियमों के तहत पात्र अन्य पारिवारिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। सदस्य चाहें तो पीएफ की राशि का प्रतिशत अलग-अलग नॉमिनी के बीच भी बांट सकते हैं।
नया नॉमिनेशन अपडेट करना क्यों जरूरी है?
अगर आपने शादी के बाद अपना नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया तो भविष्य में पीएफ क्लेम के समय आपके परिवार को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे क्लेम सेटलमेंट में देरी हो सकती है। इसलिए वित्तीय योजना के तहत यह जरूरी है कि जीवन के बड़े बदलावों के बाद नॉमिनेशन भी समय पर अपडेट किया जाए।
ऑनलाइन कैसे करें EPF e-Nomination?
EPFO ने नॉमिनेशन अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है-
- इसके लिए सबसे पहले EPFO Member Portal पर अपने UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि आपका आधार यूएएन से लिंक और वेरिफाइड हो।
- इसके बाद Manage सेक्शन में जाकर E-Nomination ऑप्शन चुने।
- यहां अपने परिवार के पात्र सदस्यों की जानकारी भरें, एक या अधिक नॉमिनी जोड़ें और प्रत्येक का हिस्सा (Percentage Share) तय करें।
- अंत में आधार आधारित OTP के जरिए प्रक्रिया पूरी कर दें।
