EPF Scheme 2026: शादी होते ही इनवैलिड हो जाएगा पुराना PF नॉमिनेशन! जानिए क्या है नया नियम

अगर आप नौकरी करते हैं और आपका भी पीएफ कटता है तो ये जानकारी आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। नए नियमों के अनुसार, शादी के बाद आपका पुराना नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। EPF Scheme 2026 के तहत नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया गया है। अब अगर आपने शादी से पहले अपने पीएफ खाते में किसी को नॉमिनी बनाया था तो शादी के बाद वह नॉमिनेशन खुद ही अमान्य (Invalid) हो जाएगा। ऐसे में आपको नया नॉमिनेशन दर्ज करवाना जरूरी होगा, ताकि भविष्य में आपके पीएफ का पैसा सही व्यक्ति तक बिना किसी कानूनी परेशानी के पहुंच सके।

EPF Scheme 2026

शादी होते ही इनवैलिड हो जाएगा पीएफ नॉमिनेशन (AI Generated Image)

शादी के बाद क्यों अमान्य होगा पुराना नॉमिनेशन?

EPF Scheme 2026 के अनुसार, जब कोई सदस्य शादी करता है तो वह कानूनी रूप से परिवार (Family) की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे में शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन खुद ही प्रभावहीन माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी के निधन की स्थिति में उसके परिवार के पात्र सदस्यों को पीएफ का लाभ आसानी से मिल सके। इसलिए शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना अनिवार्य है।

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