किराया देते हैं पर HRA नहीं मिलता? इनकम टैक्स बचाने का यह फॉर्मूला जान लें

अगर आप मंथली रेंट का भुगतान करते हैं तो आयकर की धारा 134 के तहत सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं।

क्या आप मंथली रेंट का भुगतान करते हैं? अगर हां, तो आप इसका फायदा इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स छूट पाने के लिए कर सकते हैं। बता दें कि बहुत सारे करदाताओं को लगता है कि कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलने के बाद ही वह टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, यह सही नहीं है। अगर आपको अपनी सैलरी के हिस्से के तौर पर HRA नहीं भी मिलता है, तो भी इनकम टैक्स एक्ट आपको कुछ शर्तों के साथ किराए के भुगतान पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत देता है। आइए जानते हैं कि आप मंथली रेट भुगतान पर टैक्स छूट कैसे पा सकते हैं।

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रेंट भुगतान पर टैक्स छूट

आयकर की धारा 134 के तहत मिलती है टैक्स छूट

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि जिन टैक्सपेयर्स को HRA नहीं मिलता है, वे इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 134 (पहले इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80GG) के तहत किराए के भुगतान पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह डिडक्शन सैलरी पाने वाले और खुद का काम करने वाले (सेल्फ-एम्प्लॉयड), दोनों तरह के लोगों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हों।

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